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नोटिस का जवाब नहीं दिया, पंचायत सचिव के खिलाफ 50 हजार का जमानती वारंट
- हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई
- पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई
- 50 हजार का जमानती वारंट
डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब न देने वाले पाटणसावंगी ग्राम पंचायत सचिव के नाम पर 50 हजार का जमानती वारंट निकाला है। सचिव को 18 जुलाई की सुनवाई में खुद कोर्ट में हाजिर रह कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि बीते दो महीने से ना तो सचिव और न ही उनका कोई वकील हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब दे रहे थे। इसके बाद हाई कोर्ट ने बुधवार को यह वारंट निकाला है।
यह है पूरा मामला
याचिकाकर्ता रवींद्र हटकर व अन्य 5 के अनुसार उनका पाटणसावंगी में घर है। उनके एक करीबी रिश्तेदार से प्रतिवादी रमेश सोरते ने वर्ष 2004 में एक घर खरीदा। सोरते ने इस घर के नवीनीकरण के दौरान याचिकाकर्ता की 280 वर्ग फीट जमीन भी कब्जे में ले ली। याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इसके बाद सोरते ने गांव की सार्वजनिक सड़क पर भी अतिक्रमण कर लिया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत से शिकायत की।
ग्राम पंचायत की जांच में अतिक्रमण की पुष्टि भी हुई, लेकिन अतिक्रमणकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने स्थानीय पुलिस थाने में भी मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने असंज्ञेय अपराध दायर करके खानापूर्ति कर ली, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने मामले में ग्रामीण विकास विभाग सचिव, ग्राम पंचायत सचिव, सोरते, नागपुर जिलाधिकारी व अन्य काे नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पंचायत सचिव की ओर से कोई जवाब न आने के कारण हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर उन्हें 18 जुलाई को सुनवाई में स्वयं उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
Created On :   22 Jun 2023 8:13 PM IST