फुटाला का रख-रखाव सुनिश्चित करें, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई होगी

फुटाला का रख-रखाव सुनिश्चित करें, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई होगी

Nagpur News. शहर के प्रसिद्ध फुटाला तालाब की बदहाल स्थिति और रखरखाव की कमी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की पश्चिम क्षेत्र पीठ, पुणे में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान एनजीटी ने मनपा को स्पष्ट आदेश दिया कि फुटाला तालाब की सफाई और रखरखाव नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। ट्रिब्यूनल ने चेतावनी दी कि यदि लापरवाही बरती गई, तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने तालाब की स्थिति का वास्तविक आकलन करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) और मनपा की संयुक्त समिति गठित करने का आदेश दिया है। यह समिति तालाब का निरीक्षण कर एक महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

स्वत: संज्ञान लिया था

ट्रिब्यूनल ने 25 मई 2025 को फुटाला की बदहाली को लेकर प्रकाशित खबर के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान मनपा ने बताया कि तालाब क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का कार्य नागपुर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किया था। इस प्रोजेक्ट को लेकर स्वच्छ एसोसिएशन एनजीओ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 2023 में आदेश दिया था कि तालाब को नुकसान न पहुंचे और साफ-सफाई बनाए रखी जाए।

फैसला सुरक्षित

इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर तालाब परिसर में यथास्थिति बनाए रखने और कोई नया निर्माण न करने का आदेश दिया। अगस्त 2025 में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसला सुरक्षित है। एनजीटी ने कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए उसके आदेशों की प्रतियां जमा कराई जाएं, साथ ही एनजीटी ने उक्त आदेश करते हुए मामले पर अगली सुनवाई 18 नवंबर निश्चित की है। मनपा की ओर से एड. गिरीश कुंटे ने पैरवी की।

Created On :   29 Sept 2025 5:54 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story