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एयर इंडिया को भरना होगा 20 हजार का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, भास्कर प्रतिनिधि , नागपुर। एक महिला यात्री की कष्टदायक विमान यात्रा के लिए एयर इंडिया को सेवा त्रुटि का दोषी करार देकर नागपुर जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को विमान टिकट के 24,545 रुपए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ महिला को लौटाने का आदेश दिया गया है।
यह है पूरा मामला
शिकायतकर्ता अपने पति और 6 वर्षीय बेटे के साथ मस्कट-ओमान में रहती है। वह नागपुर निवासी अपने पिता के पास कुछ दिन रहने आई थी। 18 मार्च 2021 को उसका और बेटे का ओमान वापसी की फ्लाइट टिकट बुक थी। फ्लाइट नागपुर-ओमान वाया नई दिल्ली बुक थी। वह नागपुर एयरपोर्ट पहुंचीं। नागपुर महानगरपालिका द्वारा तैयार कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद विमान में यात्रा की अनुमति दी गई। शिकायतकर्ता की फ्लाइट सुबह 11.30 बजे नई दिल्ली पहुंची, जहां से शाम 7 बजे ओमान के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। जब फ्लाइट के उड़ान भरने में कुछ ही समय शेष था, तो एयरपोर्ट पर संबंधित अधिकारियों ने नागपुर मनपा द्वारा जारी कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट को मान्य करने से इनकार कर दिया।
शिकायतकर्ता को नई दिल्ली के निजी चिकित्सक की रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया। शिकायत है कि उन्हें एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में भी इंतजार नहीं करने दिया गया। शिकायतकर्ता को न सिर्फ पिक-अप स्पॉट पर रात निकालनी पड़ी, बल्कि बड़ी मुश्किल से निजी चिकित्सक से रिपोर्ट निकलवा कर अधिकारियों को दिखानी पड़ी। इसके बाद ही उन्हें ओमान की फ्लाइट में बैठने दिया गया। वहां पहुंच कर अपने अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए नागपुर के उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने यह फैसला दिया है।
Created On :   30 May 2023 11:19 AM IST