Nagpur News: नियोक्ता को सेवानिवृत्ति आयु घटाने का अधिकार

नियोक्ता को सेवानिवृत्ति आयु घटाने का अधिकार
हाई काेर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

Nagpur News बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि नियोक्ता (एम्प्लॉयर) को कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु (60 ) से घटाकर (58) करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति नंदेश देशपांडे की पीठ ने यह फैसला देते हुए मॉडल मिल्स, नागपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारी भगवानदास राठी की याचिका खारिज कर दी। राठी ने अपनी (58) की आयु में की गई सेवानिवृत्ति को अवैध बताते हुए सेवा आयु (60 ) करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

मॉडल मिल में कार्यरत थे : यह मामला भगवानदास राठी बनाम नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (महाराष्ट्र नॉर्थ) लिमिटेड से संबंधित था। राठी वर्ष 1967 से मॉडल मिल नागपुर में यांत्रिक अभियंता के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 2005 में उन्हें (58) की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उन्होंने इस निर्णय को श्रम न्यायालय में चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि मिल ग्रेड कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है, इसलिए (58) में सेवानिवृत्ति अवैध है। श्रम न्यायालय ने राठी की शिकायत खारिज करते हुए कहा कि कंपनी को नियमों के अनुसार आयु घटाने का अधिकार है। इसके बाद उन्होंने औद्योगिक न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। अंततः उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

निर्णय कानूनी और उचित है : कोर्ट के न्यायमूर्ति देशपांडे ने सुनवाई के बाद कहा कि श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय, दोनों ने यह सही पाया कि नियोक्ता को सेवानिवृत्ति आयु तय करने का अधिकार है। अदालत ने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (महाराष्ट्र नॉर्थ) लिमिटेड भर्ती और पदोन्नति नियम, 1985 का हवाला देते हुए कहा कि इन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति आयु (58) तय की गई है, जो वैध है। अदालत ने कहा कि इस विषय पर पहले भी डिवीजन बेंच ने इसी तरह के मामलों में निर्णय दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि सेवानिवृत्ति आयु घटाने का नियोक्ता का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने भगवानदास राठी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति आयु घटाने का निर्णय कानूनी और उचित है।

Created On :   6 Nov 2025 1:14 PM IST

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