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फुटाला तालाब पर बने म्यूजिकल फाउंटेन व बरगद के कृत्रिम वृक्ष पर आपत्ति
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के फुटाला तालाब पर बने म्यूजिकल फाउंटेन को अवैध बताती स्वच्छ फाउंडेशन की जनहित याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने फुटाला पर बन रहे कृत्रिम बरगद के वृक्ष पर भी आपत्ति ली है। इस मुद्दे को अपनी याचिका से जोड़ने के लिए याचिकाकर्ता ने संशोधन की अनुमति मांगी, हाई कोर्ट ने यह अनुमति प्रदान की है। अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर युक्तिवाद संभावित है।
यह है मामला
याचिकाकर्ता के अनुसार, फुटाला तालाब का समावेश नेशनल वेटलैंड इनवेंटरी एंड असेसमेंट की सूची में है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित इन वेटलैंड स्थलों पर किसी भी प्रकार का निर्माणकार्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में आदेश भी हैं, जिसके तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पर इन प्रकार के जल स्रोतों की रक्षा की जिम्मेदारी है। इस सब के बावजूद फुटाला तालाब में जम का निर्माणकार्य किया गया। तालाब के बीचों बीच म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया। किनारे पर दर्शक दीर्घा बनाई गई। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस तरह का निर्माण अवैध है। बीती सुनवाई में हाई कोर्ट ने प्रतिवादी केंद्रीय और प्रदेश पर्यावरण मंत्रालय, राज्य पीडब्लूडी विभाग, नागपुर मेट्रो, माफसु विश्वविद्यालय, वेटलैंड अथॉरिटी, नागपुर महानगरपालिका और डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विवि को नोटिस जारी किया था। प्रतिवादियों ने अब तक जवाब पेश नहीं किया है। अब कोर्ट ने उन्हें जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है।
Created On :   8 Jun 2023 11:34 AM IST