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रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन के लिए आवेदन जरूरी नहीं है
- सिटी सर्वे के तीनों कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर असमंजस
- म्यूटेशन के सैकड़ों मामले प्रलंबित
- म्यूटेशन के लिए आवेदन करने का दबाव
डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर में संचालित सिटी सर्वे के तीनों कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन कार्यालयों में म्यूटेशन के सैकड़ों मामले इसलिए प्रलंबित हैं क्योंकि भू-संपत्ति धारकों ने म्यूटेशन के लिए आवेदन ही नहीं किए। नियमानुसार आवेदन करना जरूरी भी नहीं है। बावजूद भू-संपत्ति धारकों को आवेदन करने की सलाह दी जा रही है। नियमानुसार जमीन खरीद-फराेख्त के दस्तावेज पंजीकृत होते ही इन्हें म्यूटेशन के लिए सिटी सर्वे के कार्यालयों में भेज दिया जाता है। रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से भेजे गए इन दस्तावेजों के आधार पर भू-संपत्ति धारक का नामांतरण किया जाना चाहिए। साथ ही प्रॉपर्टी कार्ड (आखिव पत्रिका) भी तैयार किया जाना चाहिए। जानकारों के मुताबिक इस प्रक्रिया को धता बताते हुए सिटी सर्वे के अधिकारी भू-संपत्ति धारकों पर म्यूटेशन के लिए आवेदन करने का दबाव बना रहे हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।
Created On :   24 Jun 2023 8:02 PM IST