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हवाई अड्डा के पास बीम लाइट पर प्रतिबंध
डिजिटल डेस्क, नागपुर। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय विमानतल परिसर के 15 किमी के दायरे में बीम लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए धारा 144 लागू किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी सह पुलिस आयुक्त अश्वति दोरजे ने दी है।
विमानों के लिए खतरनाक : विमानतल पर विमानों के उतरते समय पायलट को दिशा-निर्देश देने तथा रनवे के लिए एटीसी के टावर से लाइट द्वारा सिग्नल दिया जाता है। हवाई अड्डा परिसर के आसपास अक्सर विविध आयोजन होने से कार्यक्रमों में बीम लाइट का प्रयोग किया जाता है, जो विमानों के लैंडिंग के समय खतरनाक साबित हो सकते हैं। पायलटों को बीम लाइट के कारण सही दिशा-निर्देशाें का पालन करने में कठिनाई होती है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसी कारण धारा 144 लगाई गई है।
Created On :   18 July 2023 3:08 PM IST