- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- तिहरा हत्याकांड : फांसी की सजा पर...
तिहरा हत्याकांड : फांसी की सजा पर सुनवाई पूरी, फैसला जल्द
डिजिटल डेस्क, नागपुर। तिहरे हत्याकांड के दोषी राजू चुन्नालाल बिरहा (47, नि.गुमगाव, हिंगना, नागपुर) की फांसी की सजा पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सभी पक्षों का युक्तिवाद पूरा हो गया है। इस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई में हाई कोर्ट उसे फांसी देने पर फैसला ले सकती है।
पान की दुकान की जगह को लेकर विवाद : गौरतलब है कि निचली अदालत ने बिरहा को भादवि 302 के तहत हत्या का दोषी पाया है। उसे फांसी और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। हिंगना पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, यह घटना 17 नवंबर 2015 की रात 9 से 10 बजे के बीच मौजा वागधरा शिवार में घटी थी। दरअसल, कई दिनों से राजू बिरहा और सुनील कोटांगले के बीच पान टपरी की जगह को लेकर विवाद चल रहा था।
घटना के वक्त जब सुनील अपने मित्र आशीष ऊर्फ गोलू गायकवाड़ और कैलाश बहादुरे के साथ खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, तभी बिरहा अपने साथी कमलेश के साथ वहां आ पहुंचा। उसने सत्तूर से सुनील पर हमला करके उसे वहीं ढेर कर दिया। इस दौरान आशीष और कैलाश जब भागने लगे, तो उसने बाइक पर बैठकर दोनों का पीछा किया और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। निचली अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर यह फैसला दिया था, जिसे बिरहा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
Created On :   1 Aug 2023 1:12 PM IST