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अलग हो चुकी पत्नी को भी उच्च जीवनशैली का अधिकार
डिजिटल डेस्क, नागपुर। पति से अलग होने के बाद पत्नी को वैसी ही उच्च जीवनशैली जीने का अधिकार है जैसी वह विवाह के दौरान जीती थी। इस निरीक्षण के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने हैदराबाद निवासी एक व्यक्ति को अपनी नागपुर निवासी पत्नी को 20 हजार रुपए प्रतिमाह और बेटी को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है।
यह है मामला : दरअसल, सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत पति की सालाना आय 18 से 19 लाख रुपए के करीब है। उसकी पत्नी का आरोप है कि, विवाह के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे, इसलिए वह हैदराबाद छोड़कर अपने मायके नागपुर आ गई। विवाह से इस दंपत्ति को एक बेटी भी है। पत्नी ने जब नागपुर के पारिवारिक न्यायालय में पति से मेंटेनेंस के लिए अर्जी दायर की, तो पारिवारिक न्यायालय ने अंतरिम आदेश देकर पत्नी को 10 हजार रुपए प्रतिमाह व बेटी को 6 हजार रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का आदेश दिया, लेकिन इससे असंतुष्ट पत्नी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाई कोर्ट ने माना कि, मेंटेनेंस के मामले में पारिवारिक न्यायालय को दोनों पक्षों के आय के स्त्रोत और जीवनशैली पर भी गौर करने की जरूरत है। पति से अलग हो चुकी पत्नी को भी वैसी ही उच्च जीवनशैली जीने का अधिकार है जैसी वह विवाह के दौरान जीती थी। पारिवारिक न्यायालय के आदेश में परिवर्तन करते हुए हाई कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी को 20 हजार रुपए प्रतिमाह और बेटी को 10 हजार रुपए प्रतिमाह अंतरिम मेंटेनेंस के रूप में देने का आदेश दिया है।
Created On :   25 Aug 2023 4:27 PM IST