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अपहरण और हत्या के दोषी को दोहरी उम्रकैद, 1 लाख जुर्माना
- दोहरी उम्रकैद
- 1 लाख जुर्माना
- अपहरण व हत्या का दोषी
डिजिटल डेस्क, नागपुर. सत्र न्यायालय ने फिरौती के लिए राज पांडे नामक 15 वर्षीय बालक का अपहरण करके उसका खून करने के दोषी सूरज रामभूज शाहू (25) को दोहरी उम्रकैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश एस.एम आजमी ने उसे अपहरण और हत्या इन दोनों आरोपों में दोषी मान कर दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। 1 लाख जुर्माना ना भरने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
ब्लेड से नसें भी काट दी थीं
एमआईडीसी पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार यह घटना 10 जून 2021 की है। सूरज की राज के परिवार के साथ पुरानी दुश्मनी थी। घटना के दिन वह राज काे क्रिकेट खेलने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया। फिर शाम 6 बजे के करीब राज के परिजनों को फोन करके फिरौती मांगी,लेकिन परिजनों ने सीधे पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने सूरज को वर्धा जिले के बोरखेडी से गिरफ्तार किया, लेकिन तब तक वह राज की हत्या कर चुका था। पुलिस ने इस मामले में तेजी से जांच पूरी करते हुए महज 22 दिन में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें दावा किया गया कि शाहू ने पत्थर से कुचल कर मारा और ब्लेड से राज के शरीर की नसें भी काट दी थी। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला दिया है। एड.विजय कोल्हे ने बतौर विशेष सरकारी वकील पैरवी की।
Created On :   23 Jun 2023 6:04 PM IST