राज्यपाल का फैसला खारिज, पुनर्विचार का आदेश

राज्यपाल का फैसला खारिज, पुनर्विचार का आदेश
विवि अधिष्ठाता डॉ. कड़ू की नियुक्ति का प्रकरण

डिजिटल डेस्क, नागपुर । राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के इंटरडिसिप्लिनरी शाखा के अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत कड़ू को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ से राहत मिली है। बीते जून में राज्यपाल रमेश बैस ने डॉ. कड़ू की बतौर अधिष्ठाता नियुक्ति को अवैध मान कर उसे रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ डॉ. कड़ू ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। उनके अधिवक्ता एड. फिरदौस मिर्जा ने दलील दी कि राज्यपाल ने इस प्रकरण में फैसला देते समय विवि के पदभर्ती विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता और अन्य पहलुओं पर गौर नहीं किया। मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाई कोर्ट ने राज्यपाल का फैसला रद्द करते हुए उन्हें पुनर्विचार का आदेश दिया है।

Created On :   19 Aug 2023 3:40 PM IST

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