सुनवाई: अवैध निर्माणों पर 30 सितंबर के बाद चलेगा बुलडोजर

अवैध निर्माणों पर 30 सितंबर के बाद चलेगा बुलडोजर
हाई कोर्ट में महानगर पालिका ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बारिश की वजह से शहर ओर आसपास के इलाकों के अवैध निर्माण हटाने पर 30 सितंबर तक कारवाई पर रोक लगाई है, इसके बाद तेजी से कारवाई शुरू की जाएगी। यह जानकारी मनपा ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दी है। नागपुर खंडपीठ में अजय तिवारी ने जनहित याचिका दायर करके जिले में सभी अवैध निर्माणों को हटने की मांग की थी। बाद में तिवारी इस याचिका से अलग हो गए, लेकिन यह बेहद अहम मुद्दा है, इसलिए कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर खुद से सुनवाई करने का फैसला किया। मामले में न्या. अतुल चांदूरकर आेर न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। उस समय मनपा ने कोर्ट को बताया कि शहर के अवैध निर्माण हटाने को लेकर 4 सितंबर 2023 को अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 30 सितंबर तक अवैध निर्माणों पर कारवाई न करने का फैसला लिया गया। मनपा की ओर से एड. सुधीर पुराणिक ने पैरवी की। कोर्ट ने मामले पर 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई रखी है।

मानसून से रुकी कारवाई : मानसून के चलते ओर नियमानुसार बरसात के दौरान अवैध निर्माण पर कोई कारवाई नहीं की जा सकती, इसलिए मनपा ने यह कारवाई फिलहाल रोकी है। बरसात खत्म होते ही यह कारवाई फिर से शुरू की जाएगी, ऐसा मनपा ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था। शहर ओर आसपास के इलाकों में अब तक 1368 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं और पिछले साल 451 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यह जानकारी पिछली सुनवाई में मनपा ने कोर्ट में दी थी।

शहर में 6 हजार से ऊपर अवैध निर्माण : याचिका पर इससे पहले कोर्ट की सुनवाई में शहर के कुल अवैध निर्माणों की विस्तृत जानकारी पेश की गई थी। इसमें मनपा के भीतर 1544 निर्माण, नासुप्र की सीमा के भीतर 4675 ओर नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण की सीमा के तहत 3019 अवैध निर्माण हैं। इनमें से अकेले शहर में 6 हजार से ज्यादा अवैध निर्माण होने की बात सामाने आयी थी।

Created On :   23 Sept 2023 4:16 PM IST

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