टेकड़ी उड़ानपुल दुकानदारों की याचिका खारिज

टेकड़ी उड़ानपुल दुकानदारों की याचिका खारिज
हाई कोर्ट ने माना- निजी हित से जनहित का कार्य ज्यादा बड़ा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के गणेश टेकड़ी स्थित उड़ानपुल टूटने के कारण विस्थापित होने वाले दुकानदारों की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पवन जैन समेत अन्य दुकानदारों की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल रेलवे स्टेशन के सामने स्थित इस उड़ानपुल को तोड़ने की योजना बनाई गई है, ताकि इसकी जगह 6 लेन की सड़क बनाई जा सके। उक्त दुकानदार बीते कई वर्षों से उड़ानपुल के नीचे बनी दुकानों में व्यवसाय कर रहे थे, उड़ानपुल टूटने के कारण इन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है। दुकानदारों की याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने माना है कि दुकानदारों के निजी हित से जनहित का कार्य ज्यादा बड़ा है। सड़क चौड़ाईकरण से सभी को लाभ होगा। मामले में मनपा की ओर से अधिवक्ता जैमिनी कासट ने पक्ष रखा।

यह है मामला

दरअसल शहर के रेलवे स्टेशन के सामने बने उड़ानपुल को गिराने की तैयारी बीते कई दिनों चल रही है। याचिकाकर्ता के अनुसार 11 नवंबर 2022 को मनपा उपायुक्त ने दुकानदारों को नोटिस जारी करके एक माह में दुकानें खाली करने का आदेश जारी किया, लेकिन इस संबंध में दायर एक याचिका पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि दुकानदारों का पुनर्वसन किए बगैर उन्हें मौजूदा दुकानों से न हटाया जाए। गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन के सामने के इस उड़ानपुल को गिरा कर यहां चौड़ी सड़क बनाने की तैयारी हो रही है। वर्ष 2019 में इस संबंध में घोषणा हुई थी। पुल के नीचे बनी कुछ दुकानों को मनपा पहले ही गिरा चुकी है, लेकिन कुछ दुकानों का प्रकरण अदालत में लंबित है। मामले में दुकानदारों की ओर से अपूर्व डे ने पक्ष रखा।

Created On :   6 Jun 2023 10:06 AM IST

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