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अमेजन को झटका, पूरे पैसे लौटाकर 10 हजार जुर्माना भी भरना होगा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चर्चित ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नागपुर के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग से झटका लगा है। आयोग ने अमेजन को न सिर्फ नागपुर निवासी शिकायतकर्ता को 30 दिन के भीतर पूरे 3,899 रुपए लौटाने को कहा है, बल्कि उसे हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए 5000 रुपए मुआवजा और दावा खर्च के रुप में 5000 रुपए चुकाने का भी आदेश दिया है। अपने आदेश में आयोग ने स्पष्ट किया है कि, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार ऑनलाइन वस्तुओं की खरीदी-बिक्री के मामले में जब विक्रेता को ढूंढा नहीं जा सके, तो ई-कॉमर्स कंपनी को इसका जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे में अमेजन को ही शिकायकर्ता के पैसे लौटाने होंगे।
यह है मामला : शहर के हनुमान नगर निवासी आकांक्षा भंडारकर ने अमेजन से 1 टीबी की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ऑर्डर की थी। इसका उन्होंने ऑनलाइन भुगतान पहले ही कर दिया, लेकिन तय समय में उन्हें जब हार्ड डिस्क नहीं मिली, तो उन्होंने अपना ऑर्डर रद्द कर दिया। अमेजन ने उनका आर्डर रद्द तो किया, लेकिन रकम नहीं लौटाई। कई दिन इंतजार करने के बाद भी उन्हें हार्ड डिस्क डिलिवर की गई, लेकिन शिकायतकर्ता को अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने हार्ड डिस्क लौटाकर कंपनी से अपने पैसे वापस मांगे, तो कंपनी ने उन्हें पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने आयोग से कंपनी के खिलाफ शिकायत की।
उपभोक्ता मानने से ही इनकार किया : आयोग के समक्ष अमेजन ने अपने बचाव में दलील दी कि, बतौर ई-काॅमर्स वेबसाइट उनका कार्य केवल विक्रेता और ग्राहक को एक मंच देना है। किसी प्रॉडक्ट के उत्पादन, बिक्री या उससे जुड़े आर्थिक लेन-देन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। कंपनी ने शिकायतकर्ता को अपना उपभोक्ता ही मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उक्त निरीक्षण के साथ आयोग ने यह फैसला दिया है।
Created On :   16 Aug 2023 12:35 PM IST