सवार के लिए भी अब हेलमेट हुआ अनिवार्य - जिलाधिकारी कार्यालय सहित सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मिलेगा प्रवेश

सवार के लिए भी अब हेलमेट हुआ अनिवार्य - जिलाधिकारी कार्यालय सहित सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मिलेगा प्रवेश
  • दोपहिया वाहन चालक को बगैर हेलमेट होगी परेशानी
  • जिलाधिकारी कार्यालय सहित सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मिलेगा प्रवेश
  • सवार के लिए भी अब हेलमेट हुआ अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, नागपुर. अब किसी भी दोपहिया वाहन चालक को बगैर हेलमेट आरटीओ, पुलिस आयुक्तालय, जिलाधिकारी कार्यालय सहित सभी सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश नहीं मिलेगा। यही नहीं सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, गैर-सरकारी संस्था, कंपनी, कॉलेज व संस्थान में मोटरसाइकिल चालक कर्मचारियों व आगंतुकों को बगैर हेलमेट प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजाभाऊ गीते ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के हवाले से कहा कि सभी मोटरसाइकिल चालक व उस पर सवार होने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। मोटर वाहन (सुधारित)अधिनियम 2019 की धारा 194-ड के तहत सार्वजनिक स्थल पर बगैर हेल्मेट मोटरसाइकिल चलाना अथवा उस पर सवार होना दंडनीय अपराध है।

दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

परिवहन अधिकारी गीते ने सभी सरकारी, गैर-सरकारी संस्थानों को पत्र लिखकर हेलमेट की अनिवार्यता लागू करने संबंधी सूचना कार्यालय के दर्शनीय भागों में चस्पा करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी है कि नियम का उल्लंघन करने वाले मोटरसाइकिल चालक, सवार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक परिवहन विभाग के इस आदेश को लेकर पुलिस विभाग सहित अनेक सरकारी विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

Created On :   22 Jun 2023 7:07 PM IST

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