पीडब्ल्यूडी ने कहा-ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं बढ़ेंगी

पीडब्ल्यूडी ने कहा-ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं बढ़ेंगी
प्रस्तावित इटारसी जरीपटका रेलवे उड़ानपुल का मामला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में शहर में प्रस्तावित इटारसी जरीपटका रेलवे उड़ानपुल का विरोध करती जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के आदेशानुसार पुल का निरीक्षण करके तकनीकी मामलों की विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं, उनमें से कुछ सिफारिशों पर अमल करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग, नागपुर के मुख्य अभियंता ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में शपथपत्र प्रस्तुत करके यह जानकारी दी है।

अतिरिक्त लेन का सुझाव : शपथपत्र में कोर्ट को बताया गया है कि विशेषज्ञ समिति की कुछ सिफारिशों पर अमल किया जा सकता है, लेकिन कुछ सिफारिशें नई समस्याओं को जन्म देंगी। मुख्य अभियंता के अनुसार समिति ने जरीपटका की ओर नजूल की जमीन पर अतिरिक्त लेन का सुझाव दिया है, लेकिन ऐसा करने से क्षेत्र में यातायात और दुर्घटनाएं दोनों बढ़ सकती हैं। समिति की जिन सिफारिशों पर अमल किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई जारी होने की जानकारी मुख्य अभियंता ने हाई कोर्ट को दी है। मुख्य अभियंता के जवाब पर अब अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता को उत्तर प्रस्तुत करना है।ो

यह है मामला : गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता रमेश वानखेड़े ने जरीपटका रेलवे ओवर ब्रिज और मकोसाबाग से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) उड़ानपुल इन दोनों प्रकल्पों पर अपनी जनहित याचिका पर आपत्ति ली है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इटारसी-जरीपटका रेलवे उड़ानपुल का पुराना नक्शा पूरी तरह बदलने के कारण नजूल ले-आउट कॉलोनी के नागरिकों के आवागमन का मार्ग बंद हो गया है। बीती सुनवाई में इस प्रकरण में जरीपटका दुकानदार संगठन ने मध्यस्थी अर्जी दायर करके रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण वैध होने का पक्ष लिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों प्रस्तावित प्रकल्पों का निरीक्षण करके 5 विशेषज्ञों की समिति गठित की थी। समिति ने कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपनी िरपोर्ट प्रस्तुत की थी।

Created On :   3 Aug 2023 3:04 PM IST

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