हाई कोर्ट ने लागू करवाया सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

हाई कोर्ट ने लागू करवाया सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
  • हाई कोर्ट ने लागू करवाया सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
  • विशेष सत्र अदालत ने जमानत देने से इनकार किया था

डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में हाल ही में एक अनोखा मामला देखने को मिला। देश की सर्वोच्च अदालत के स्पष्ट आदेश के बाद भी नागपुर के विशेष पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में आरोपी ने सीधे हाई कोर्ट की शरण ली। अधिवक्ता राजेंद्र डागा ने उसकी ओर से पैरवी की। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने निरीक्षण दिया कि, सत्र न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ठीक से समझ नहीं पाया है। यह व्यक्ति स्वतंत्रता से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को आरोपी को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है।

विशेष सत्र अदालत ने जमानत देने से इनकार किया था

दरअसल, आरोपी राहुल विजय भारती (35), तलेगांव, वर्धा के खिलाफ वर्धा के तलेगांव पुलिस थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में उसे निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। आखिरकार उसने सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। 19 अप्रैल के अपने आदेश मंे सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि, विशेष सत्र न्यायालय में सरकारी पक्ष 2 माह के भीतर सभी गवाहों की पड़ताल पूरी करें और आरोपी को जमानत देने पर फैसला लें। अगर 2 माह के भीतर गवाहों की पड़ताल पूरी न भी करें, तब भी आरोपी को जमानत दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को 19 जून तक जमानत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन जब 19 जून को आरोपी ने सत्र न्यायालय में दोबारा जमानत अर्जी दायर की, तो सत्र न्यायालय ने अर्जी ठुकरा दी, जिसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट की शरण ली।

Created On :   23 Jun 2023 7:55 PM IST

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