बगैर परमिशन पेड़ कटाई ,आरएलडीए और ठेकेदार पर मामला दर्ज

बगैर परमिशन पेड़ कटाई ,आरएलडीए और ठेकेदार पर मामला दर्ज
अजनी वन क्षेत्र का मामला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अजनी वन में बनने वाले इंटर मॉडल स्टेशन प्रकल्प का नाम बदल कर नागपुर महानगर पालिका की अनुमति के बगैर सैकड़ों वृक्षों की कटाई की गई। सामाजिक संगठन स्वच्छ फाउंडेशन ने इस आरोप के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागुपर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। इस पर हुई सुनवाई में इमामवाड़ा पुलिस थाने ने हाई कोर्ट को बताया कि बगैर अनुमति पेड़ कटाई के इस प्रकरण में उन्होंने रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और निजी ठेकेदार की स्टोन कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेकर हाई कोर्ट ने उन्हें 28 जून तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

120 पेड़ों की कटाई : इस प्रकरण में नागपुर महानगरपालिका ने भी अपना जवाब हाई कोर्ट में पेश किया। मनपा के अधिवक्ता जैमिनी कासट ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस प्रकरण में मौके पर जा कर पंचनामा किया, जिसमें यह पाया गया है कि वहां 100 से 120 पेड़ों की कटाई की गई है। हाई कोर्ट ने मनपा को भी इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आरोप : यह वृक्ष कटाई अवैध : याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह वृक्ष कटाई पूरी तरह अवैध है। उनके अधिवक्ता परवेज मिर्जा ने कोर्ट में दलील दी है कि वृक्ष कटाई के लिए ना तो मनपा या राज्य वृक्ष प्राधिकरण की अनुमति ली गई। बल्कि इस कार्य को पूरा करने के लिए आरएलडीए ने इंटर मॉडल स्टेशन प्रकल्प का नाम भी बदल दिया। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता ने ईमामवाड़ा पुलिस में शिकायत भी दायर की थी। इस पर क्या कार्रवाई की, हाई कोर्ट ने पुलिस को जवाब देने का आदेश दिया था। जिसके अनुसार बुधवार को पुलिस ने अपना उत्तर पेश किया।

Created On :   15 Jun 2023 11:47 AM IST

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