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जादू-टोने के शक में हत्या, उम्रकैद कायम
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जादू-टोने के शक में एक व्यक्ति की हत्या करने वाले हरि ऊर्फ हरिहर वाघाडे (42, नि.पुलाई वर्धा) की उम्र कैद कायम रखी है। आरोपी के वकील ने जब दलील दी कि प्रकरण में कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं, जिसमें संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी किया जा सकता है। लेकिन न्या.रोहित देव व न्या.उर्मिला जोशी फलके की खंडपीठ ने माना है कि आरोप संदेह के परे साबित हो यह कानूनी सिद्धांत है। लेकिन इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहीं कोई स्थिति या सबूत आरोपी की बेगुनाही साबित तो नहीं कर रहा। आरोपी के पक्ष में स्थितियां नहीं है, इसलिए सजा कायम रखना उचित है।
कुल्हाड़ी से हमला : घटना 19 िसतंबर 2017 की है। आरोपी का अपने ही गांव के निवासी चंपतराव नागोसे पर शक था कि वह जादू-टोना करता है। दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने नागोसे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। 30 सितंबर 2019 को सत्र न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट की शरण ली थी।
Created On :   2 Jun 2023 11:02 AM IST