इलाज के बहाने तीन साल से रहने वाले अफगान नागरिक को स्वदेश लौटने का आदेश

इलाज के बहाने तीन साल से रहने वाले अफगान नागरिक को स्वदेश लौटने का आदेश
तीन साल से मोमिनपुरा में चोरी-छिपे रह रहा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अफगानिस्तान के नागरिक मो. उस्मान खारोती (38) को स्वदेश वापस लौटने का आदेश दिया है। वह फिलहाल नागपुर के मोमिनपुरा में रह रहा है। नागपुर पुलिस की जांच में पाया गया है कि, वह भारत में संदेहास्पद तरीके से घुसा था। पुलिस ने उसे पकड़ा और स्वदेश लौटने को कहा, तो उसने पुलिस के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की शरण ली। उसने अपने पास वैध पासपोर्ट होने की दलील देते हुए मोमिनपुरा में ही रहने देने की प्रार्थना की थी, लेकिन मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उसे स्वदेश लौटने का आदेश दिया है।

इलाज कराने के बहाने आया था

पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार यह अफगानी नागरिक वर्ष 2020 में इलाज के नाम पर भारत आया था, लेकिन यहां आ कर वो किसी अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ, न ही कहीं इलाज कराया, बल्कि नागपुर के मोमिनपुरा में चोरी-छिपे रहने लगा। नागपुर पुलिस ने हाल ही में उसे पकड़कर स्वदेश लौटने का आदेश दिया। हाईकोर्ट में दायर याचिका में उसने दलील दी थी कि, उसके पास वर्ष 2025 तक का वैध पासपोर्ट है, लेकिन पुलिस ने पाया कि, उसके नए और पुराने पासपोर्ट में दो अलग-अलग नाम है। ऐसे ही अन्य पक्षों को सुनकर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है।

Created On :   16 Jun 2023 12:12 PM IST

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