पिता को सौंपी देह व्यवसाय पीड़ित नाबालिग की कस्टडी

पिता को सौंपी देह व्यवसाय पीड़ित नाबालिग की कस्टडी
हाई कोर्ट ने कहा-व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करना जरूरी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने देह व्यवसाय पीड़ित नाबालिग किशोरी सोनल (परिवर्तित नाम) को उसके पिता काे सौंपने का आदेश दिया है। इसके पूर्व नागपुर के जेएमएफसी न्यायालय ने किशोरी की कस्टडी उसके पिता को सौंपने से साफ इनकार कर दिया था। जेएमएफसी न्यायालय का निष्कर्ष था कि, किशोरी को दोबारा पिता के पास भेजने से उसे दोबारा देह व्यवसाय में धकेला जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद माना कि, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के तहत किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। प्रकरण में प्रस्तुत सबूतों के आधार पर यह अंदाजा लगाना ठीक नहीं होगा कि, किशोरी से दोबारा देह व्यवसाय कराया जाएगा। ऐसे में निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए किशाेरी की कस्टडी पिता को सौंपने का आदेश जारी किया गया है।

किशोरी जाना चाहती थी : 23 अगस्त 2022 को पारशिवनी पुलिस को क्षेत्र में हो रहे देह व्यवसाय की गुप्त सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और इस छापे में सोनल समेत 6 अन्य किशोरियों को बचाया। जेएमएफसी न्यायालय के आदेशानुसार सोनल को शहर के एक महिला छात्रावास में भेजा गया, लेकिन इधर सोनल के पिता ने न्यायालय में अर्जी दायर कर उसकी कस्टडी देने की प्रार्थना की। उन्होंने दलील दी कि, सोनल बालिग है और पिता उसकी देखभाल करने में सक्षम है। किशोरी भी अपने पिता के साथ जाना चाहती थी, लेकिन जेएमएफसी न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता और सामने रखे गए सबूतों को देखते हुए पिता को नाबालिग की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। जेएमएफसी न्यायालय का निष्कर्ष था कि, पिता को कस्टडी सौंपने से किशोरी को दोबारा देह व्यवसाय में धकेला जा सकता है, इसलिए किशोरी को 1 वर्ष तक छात्रावास में ही रहने देना चाहिए, लेकिन पिता ने इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय की शरण ली, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली, तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उसके वकील ने दलील दी कि, उसकी बेटी बालिग है। इस तरह उसे छात्रावास में रखने से उसकी स्वतंत्रता पर बंदिश लग रही है। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है।

Created On :   16 Jun 2023 12:42 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story