फैसला : तीनों आरोपियों की उम्रकैद की सजा कायम

फैसला : तीनों आरोपियों की उम्रकैद की सजा कायम
ठवकर ज्वेलर्स हत्याकांड

डिजिटल डेस्क, नागपुर । शहर के बहुचर्चित ठवकर ज्वेलस हत्याकांड के तीन आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कायम रखा है। आरोपियों के नाम बन्नासिंग बावरी, जुल्फीसिंग बावरी व दारासिंग वकीलसिंग बावरी है। तीनों पर विजय ठवकर नामक ज्वेलर की हत्या का आरोप था।

यह है मामला : पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार घटना 6 अक्टूबर 2012 की है। विजय ठवकर की तुकड़ोजी से मानेवाड़ा चौक के बीच गहनों की दुकान थी। यह सभी आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ दोपहर में दुकान पर पहुंचे और लूटपाट की। आरोपियों ने इस दौरान विजय ठवकर पर गोलियां बरसाई तथा दुकान के नौकर पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में विजय ठवकर की मौत हो गई और नौकर गंभीर जख्मी हो गया था। हुड़केश्वर पुलिस ने मामले की जांच कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। 15 अक्टूबर 2014 को मकोका के विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उक्त आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वही पंकजसिंह उधानी को लूट का दोषी मान कर 4 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। शेष आरोपियों को ठोस सबूतों के आभाव में निर्दोष बरी किया गया। उम्रकैद की सजा पाने के बाद सभी आरोपियों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। वही मृतक के भाई रमन ठवकर ने आरोपियों की सजा कायम रखने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।

Created On :   23 Aug 2023 12:53 PM IST

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