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Nagpur News: 8 दुकानों को सील करने में मनपा को अदालत की फटकार

Nagpur News महानगरपालिका के बाजार विभाग को न्यायालयीन आदेश की अवहेलना को लेकर शर्मसर होना पड़ा है। बाजार विभाग से शुक्रवार की शाम लकड़गंज फायर स्टेशन के लिए प्रस्तावित जगह की आठ टिंबर दुकानों को सील किया गया था, लेकिन भुक्तभोगी व्यापारियों की गुहार पर न्यायालय ने अगली सुनवाई तक मनपा को सील को हटाने का आदेश जारी किया है। ऐसे में अदालत के आदेश के बाद कुछ ही घंटों में सील खोलने से प्रशासन को शर्मसार होने की स्थिति बन गई है। वहीं दूसरी ओर लकड़गंज फायर स्टेशन के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण की योजना में अब और देरी होने की स्थिति बन गई है।
महानगरपालिका प्रशासन से साल 1980 में 29 टिंबर दुकानों को लीज पर दुकानों का आवंटन किया गया था। अनुबंध के तहत 11 माह की लीज पट्टे पर अनुबंध किया गया था। अनुबंध के तहत व्यापारियों को किराये के रूप में रेडी रेकनर दर की 4 फीसदी राशि को देना था। अब मनपा के अग्निशमन केन्द्र के पुर्ननिर्माण और विकास के लिए जगह की आवश्यकता होने पर आठ दुकानदारों को नोटिस दिया गया था। मनपा के संपत्ति विभाग से महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 की धारा 81-बी(1) के तहत 8 लीजधारकों को 30 दिनों के भीतर जमीन खाली कर मनपा को सौंपने का निर्देश दिया गया था। वही दूसरी ओर व्यापारियों ने मनपा के नोटिस को न्यायालय में चुनौती दी, न्यायालय ने सितंबर माह में सुनवाई के बाद 15 नवंबर को अगली सुनवाई तक अंतरिम स्थगन आदेश दिया था।
न्यायालय के निर्देश के बावजूद मनपा के बाजार विभाग से शुक्रवार को आठ दुकानों को सील कर दिया गया। आरोप है कि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की समीक्षा बैठक में विधायक कृष्णा खोपड़े ने प्रोजेक्ट में देरी को लेकर मुद्दा उठाया था। वहीं दूसरी ओर मनपा की सील लगाने की कार्रवाई के विरोध में प्रभावित दुकानदारों ने शुक्रवार की शाम जिला एवं सत्र न्यायालय में गुहार लगाई। शनिवार की सुबह न्यायालय ने मनपा को अगली सुनवाई तक सील हटाने और परिसर को दोबारा से खोलने का आदेश दिया है।
Created On :   8 Nov 2025 5:58 PM IST















