Nagpur News: जिन्न भगाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों को सजा

जिन्न भगाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों को सजा
दो आरोपियों को दस साल की कैद

Nagpur News विशेष पोक्सो अदालत ने झाड़-फूंक के नाम पर एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोनों को 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला विशेष पोक्सो न्यायाधीश आर.पी. पांडे ने सुनाया। दोषी युवराज धनराज सोनटक्के (43), पहलेपार, तहसील सावनेर और मनोहर मारोतराव कोल्हे (58), हेटी, तहसील सावनेर निवासी हैं। मनोहर कोल्हे तांत्रिक है और युवराज, पीड़िता को झाड़-फूंक के बहाने मनोहर के पास ले गया था। घटना 4 मई 2022 को सावनेर थाना अंतर्गत हुई थी।

एक आरोपी बुआ का परिचित : पीड़िता अपने बुआ-फूफा के साथ सावनेर में रहती थी। उसकी मां का 2006 में और पिता का 2008 में निधन हुआ, तब से उसका पालन-पोषण बुआ कर रही थी। मार्च 2020 से पीड़िता की तबीयत खराब रहने लगी। उसका इलाज नागपुर के मेयो अस्पताल व क्षेत्रीय मनोरोग अस्पताल में चल रहा था। 3 मई 2022 को बुआ का परिचित युवराज सोनटक्के उनके घर आया और कहा कि, लड़की पर ‘कुछ बाहरी असर’ है, इसे हेटी गांव के एक तांत्रिक के पास ले जाना होगा। युवराज ने घरवालों को भरोसा दिलाया कि, झाड़-फूंक से इलाज होगा और कुछ ही दिन में वह ठीक हो जाएगी। परिजन पीड़िता को युवराज के साथ मनोहर कोल्हे के घर हेटी ले गए। तांत्रिक ने बताया कि, लड़की पर ‘जिन्न’ सवार है। रातभर झाड़-फूंक करनी पड़ेगी। पीड़िता को वहीं रहना होगा। घरवाले उसकी बातों में आकर शाम को घर लौट गए।

ऐसे हुआ खुलासा : रात करीब 8.30 बजे पीड़िता के फूफा और बेटा उसे देखने हेटी गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो तांत्रिक मनोहर ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने देखा कि, युवराज अर्धनग्न अवस्था में पीछे के दरवाजे से भाग रहा था। वे तुरंत पीड़िता को लेकर घर लौटे। पीड़िता को विश्वास में पूछताछ की, तो उसने बताया कि, तांत्रिक मनोहर उसकी पीठ दबा रहा था और युवराज ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद सावनेर पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।

इन धाराओं में दोषी ठहराया : सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने युवराज सोनटक्के को धारा 376(2) के तहत दोषी पाया, जबकि तांत्रिक मनोहर कोल्हे को पोक्सो अधिनियम की धारा 235(2) के तहत दोषी ठहराया। राज्य सरकार की ओर से एड. आसावरी पलसोडकर ने पैरवी की।

ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत भी सजा : अदालत ने दोनों आरोपियों को महाराष्ट्र ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 (महाराष्ट्र मानव बलि, अन्य अमानवीय, अनैतिक व अघोरी प्रथा तथा काला जादू उन्मूलन अधिनियम) के तहत भी दोषी पाया। इस आरोप में दोनों को एक साल की कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


Created On :   29 Oct 2025 1:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story