Nagpur News: मतिमंद नाबालिग से अत्याचार मामले में पॉक्सो आरोपी को 20 साल की कैद

मतिमंद नाबालिग से अत्याचार मामले में पॉक्सो आरोपी को 20 साल की कैद
जुर्माना न भरा गया तो आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की जेल भुगतनी होगी

Nagpur News एक चौदह वर्षीय मतिमंद लड़की के साथ अत्याचार करने के मामले में अतिरिक्त जिला न्यायालय, नागपुर ने आरोपी प्रभु प्रसाद साहू (25) को पॉक्सो कानून के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे 20 साल की कैद और 4 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यदि जुर्माना न भरा गया तो आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की जेल भुगतनी होगी। यह फैसला न्यायाधीश ए. एस. श्रीखंडे ने सुनाया।

यह है प्रकरण : यह मामला कलमना पुलिस स्टेशन में 9 अप्रैल 2022 को दर्ज किया गया था। घटना 7 अप्रैल 2022 की है। पीड़िता अपनी मां और दो भाइयों के साथ रहती थी। पीड़िता की मां मजदूरी करती थी, बड़ा भाई दुकान में काम करता था और छोटा भाई स्कूल में पढ़ता था। पीड़िता भी पढ़ाई करती थी, लेकिन दो साल से उसकी शिक्षा बंद थी। पीड़िता का परिवार जिस घर में रहता था, उसके पीछे ही आरोपी प्रभु प्रसाद साहू रहता था। आरोपी एक रेस्टोरेंट में काम करता था। दोनों की पहचान हुई और उनकी बातचीत बढ़ने लगी। पीड़िता की मां ने उसे आरोपी से बात करने से मना किया था। इसके बाद परिवार ने किराए के मकान में दूसरी जगह रहने का निर्णय लिया।

सुनते ही मां के होश उड़े : घटना के दिन पीड़िता की मां काम पर गई थी। उसने अपनी बेटी को पास ही रहने वाली बहन के घर रखा। शाम को जब मां लौटी, तो देखा कि पीड़िता बहन के घर में नहीं थी। आरोपी के रेस्टोरेंट में भी उसे खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। कुछ समय बाद पुलिस ने फोन कर बताया कि पीड़िता मिल गई है। घरवालों ने पीड़िता को भरोसे में लेकर बातचीत की, तो उसने बताया कि आरोपी प्रभु प्रसाद उसे रेस्टोरेंट के पीछे स्थित इमारत की टैरेस पर ले गया और उसके साथ अत्याचार किया। इसके बाद पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। सभी पक्षों की दलीलों और सबूतों को ध्यान में लेते हुए अदालत ने प्रभु प्रसाद साहू को दोषी ठहराया और 20 साल की कैद सुनाई। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से एड. रश्मि खापर्डे ने पैरवी की।

Created On :   3 Oct 2025 11:24 AM IST

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