Nagpur News: नागपुर में अब रात 10 बजे के बाद नहीं खोलकर रख सकेंगे अवैध पानठेले , ढाबे और चाय- नाश्ते के हाथठेले

नागपुर में अब रात 10 बजे के बाद नहीं खोलकर रख सकेंगे अवैध पानठेले , ढाबे और चाय- नाश्ते के हाथठेले
  • आदेश का उल्लंघन करने पर 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान
  • सभी प्रतिष्ठानों को जारी की गई महत्वपूर्ण सूचना
  • पुलिस आयुक्त के निर्णय का नागरिकों ने की सराहना

Nagpur News शहर पुलिस आयुक्तालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र दुकान एवं स्थापना (रोजगार व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील ने सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश लागू किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इनका भी समय निर्धारित : पुलिस सूत्रों के अनुसार, परमिट रूम, बीयर बार और डिस्कोथेक महानगरपालिका क्षेत्र में सुबह 11.30 बजे से अगले दिन तड़के 1.30 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। वहीं नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इनके संचालन का समय सुबह 11 बजे से रात 12.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार वाइन शॉप, बीयर शॉपी तथा देशी शराब की दुकानों के लिए महानगरपालिका क्षेत्र में सुबह 11.30 बजे से रात 11.30 बजे, नगर परिषद क्षेत्र में सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तथा नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से रात 10.30 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी।

इन पर होगी कार्रवाई : पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र शासन के उद्योग एवं ऊर्जा विभाग के 1 अक्टूबर 2025 के परिपत्र के अनुसार शराब की आपूर्ति एवं बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी वैध लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान 24 घंटे संचालित किए जा सकते हैं। हालांकि, बिना लाइसेंस संचालित होने वाले पानठेले, पान टपरी, ढाबे, चाय नाश्ते के हाथठेले तथा अन्य अवैध प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे के बाद अनिवार्य रूप से बंद करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वाले अवैध प्रतिष्ठानों पर भी यही नियम लागू रहेगा।

पुलिस की चेतावनी : पुलिस आयुक्तालय ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें 6 माह से 1 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। पुलिस ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि शहर में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनी रहे।


Created On :   21 July 2026 4:20 PM IST

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