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Nagpur News: सड़क चौड़ी करने में पेड़ों को बचाने का रास्ता खोजे एनएचएआई

Nagpur News सड़क को चार लेन का करने के लिए सैकड़ों पेड़ काटने के बजाय उन्हें बचाकर सड़क चौड़ी करने का कोई विकल्प है क्या? बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इस संभावना पर विचार करने के निर्देश भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को दिए हैं। अदालत ने एनएचएआई से वाशिम में सैकड़ों पेड़ और 16 कुएं बचाकर सड़क निर्माण की अपनाई गई संकल्पना को देखने और अमरावती-परतवाड़ा मार्ग के लिए भी ऐसा विकल्प तलाशने को कहा है।
अदालत ने लिया स्वत : संज्ञान : अमरावती-परतवाड़ा मार्ग चौड़ा करने के लिए पेड़ों की कटाई के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए वर्ष 2020 में जनहित याचिका दर्ज की थी। साथ ही, पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगाई थी। मंगलवार को न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान एनएचएआई ने अमरावती-परतवाड़ा मार्ग पर करीब 7 किलोमीटर हिस्से में 190 पेड़ काटने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ काटना और उसके बदले किसी दूसरी जगह प्रतिपूरक पौधरोपण करना अदालत को स्वीकार्य विकल्प नहीं लगता। अदालत ने सवाल किया कि एक जगह पेड़ काटकर दूसरी जगह पौधे लगाने से जहां पेड़ काटे गए, वहां की हरियाली और स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा? इसलिए यदि पेड़ों को बचाते हुए सड़क चौड़ी करने का कोई विकल्प संभव है, तो उसे सामने रखा जाए।
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विकल्प तलाशने के निर्देश : अदालत ने बताया कि वाशिम में एनएचएआई ने सैकड़ों पेड़ और 16 कुएं बचाते हुए सड़क निर्माण किया है। खंडपीठ ने एनएचएआई से सवाल किया कि अमरावती-परतवाड़ा मार्ग के लिए भी इसी संकल्पना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। अदालत ने एनएचएआई को वाशिम जाकर इस संकल्पना को देखने और उसके आधार पर अमरावती-परतवाड़ा मार्ग के लिए विकल्प तलाशने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। न्यायालय मित्र के रूप में एड. सुधीर पुराणिक, राज्य सरकार की ओर से एड. दीपक ठाकरे और एनएचएआई की ओर से एड. अभिजीत देशपांडे ने पैरवी की।
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Created On :   23 Sept 2026 12:08 PM IST













