आदेश की अवमानना : हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारियों को 2 वर्ष की जेल

आदेश की अवमानना : हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारियों को 2 वर्ष की जेल
अतिरिक्त जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला

डिजिटल डेस्क, नागपुर । जिला अतिरिक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने अपने आदेश की अवमानना का दोषी करार देकर वेलकम को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारी नियाज अहमद और अकील अहमद को 2 वर्ष की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को शिकायतकर्ता को 7500 रुपए का मुआवजा भी देने का आदेश दिया गया है।

59 महीने विलंब : गोविंद मेश्राम और श्यामराव रंगारी (नि.दाभा) शिकायतकर्ताओं के नाम हैं। शिकायकर्ताओं ने उक्त सोसायटी में भू-खंड खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री नहीं लगाई जा रही थी। आयोग ने 3 मार्च 2017 को पदाधिकारियों को या तो रजिस्ट्री लगाने या फिर भूखंड की कीमत लौटाने या उतने ही मूल्य का दूसरा भूखंड देने का आदेश दिया था, लेकिन आयोग के इस आदेश का पालन नहीं किया गया। इसलिए 10 फरवरी 2020 को शिकायतकर्ता ने फिर एक बार आयोग की शरण ली। सुनवाई चल ही रही थी कि पदाधिकारियों ने मेश्राम के प्रकरण में 10 फरवरी 2022 को 12.68 लाख रुपए का चेक आयोग में जमा कर दिया। वहीं रंगारी के प्रकरण में 9.58 लाख रुपए जमा कराए। लेकिन आयोग के आदेश का पालन करने में करीब 59 महीनों का विलंब हुआ, इसका कोई ठोस कारण पेश नहीं कर पाए। इस कारण आयोग ने यह आदेश जारी किया है।

Created On :   1 Jun 2023 12:05 PM IST

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