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याचिका: हॉकर्स की समस्या को हल करो
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के हॉकर्स की समस्या, हॉकर्स जोन निर्धारण करना, इसके लिये सर्वे कराना, पंजीकृत विक्रेताओं को लाइसेंस देना और पुराने लाइसेंस को नवीनीकरण करना, इस पर 30 सितंबर तक उपाय करो और 4 अक्टूबर को ब्योरा पेश करने के आदेश गुरुवार को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नागपुर टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) को दिए है।
यह है मामला : महिला सूतिकागृह चौक दुकानदार संघ और जरीपटका दुकानदारों की अलग-अलग याचिका नागपुर खंडपीठ में दाखिल है। लाइसेंस धारक दुकानदारों पर जबरदस्ती कारवाई की गई। मनपा की यह कारवाई अवैध होने का दावा याचिकाकर्तां ने किया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नागपुर टाउन वेंडिंग कमेटी योजना को अंतरिम मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत हॉकर्स जोन का निर्धारण करना, इसके लिए सर्वे कराना, पंजीकृत विक्रेताओं को लाइसेंस देना और पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण करना, यह सभी काम टीवीसी को करना है। इन दाेनों याचिकाओं पर गुरुवार को कोर्ट में संयुक्त सुनवाई हुई। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर टीवीसी को 30 सितंबर तक हॉकर्स की समस्याओं पर उपाय करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से एड. मो. अतीक तथा मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।
Created On :   16 Sept 2023 2:56 PM IST