80 वर्षीय मां को बेटा दे मेंटेनेंस : हाई कोर्ट

80 वर्षीय मां को बेटा दे मेंटेनेंस : हाई कोर्ट
कोर्ट के काट रही थी चक्कर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बुजुर्ग हो रहे माता-पिता की देखभाल करना उनके संतान की जिम्मेदारी है, जिससे वे बच नहीं सकते। सीआरपीसी धारा 125 के तहत संतान का अपने बुजुर्ग माता-पिता को मेंटेनेंस देने का भी प्रावधान है। इसी निरीक्षण के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती के वरुड़ निवासी एक व्यक्ति को अपनी 75 वर्षीय बूढ़ी मां के देखभाल के लिए उसे प्रतिमाह 750 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है।

मुकदमा लड़ती रही मां

वर्ष 2018 में बुजुर्ग माता-पिता ने अपने बेटे से मेंटेनेंस के लिए जेएमएफसी न्यायालय में अर्जी दायर की थी। न्यायालय ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर बेट को अपने माता-पिता को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया था, लेकिन बेटे ने इस आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी। मामला विचाराधीन ही था कि पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में मां अकेले ही मुकदमा लड़ती रही। सत्र न्यायालय ने जेएमएफसी न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया, जिसके बाद माता ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर उक्त आदेश जारी किया है।

Created On :   19 Aug 2023 2:24 PM IST

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