आरटीई... 27.3 किमी दूर लगी लॉटरी

आरटीई... 27.3 किमी दूर लगी लॉटरी
  • स्कूलों में प्रवेश में धांधली
  • आरटीई में लॉटरी लगने से कई सवाल उठ रहे

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुफ्त शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के अंतर्गत स्कूलों में प्रवेश में धांधली के मामले थम नहीं रहे हैं। नियमानुसार आरटीई में 3 किमी के दायरे में रहने वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन एक मामले में 27 किमी से अधिक दूरी पर रहने वाले आवेदक की आरटीई में लॉटरी लगने से कई सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला भारतीय विद्या भवन, आष्टी का है। हुड़केश्वर में रहने वाले विद्यार्थी (23NG016196) का नंबर लॉटरी द्वारा आष्टी के भारतीय विद्या भवन में लगा है। हुड़केश्वर और आष्टी की दूरी 27.3 किमी है। नियम 3 किमी के दायरे का है। ऐसे में सभी जानकार हैरान हैं। आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहीद शरीफ ने इसे लेकर नागपुर पंचायत समिति पर सवाल दागे हैं।

उन्होंने कहा कि, नागपुर पंचायत समिति ने नियमों को ताक पर रखकर काम किया। इस प्रवेश को निरस्त करने की बजाए उसी प्रतीक्षा सूची में रखकर सामान्य राउंड में लिया गया। इससे एक विद्यार्थी का नुकसान हुआ है। इस मामले में कमेटी ने नागपुर पंचायत समिति को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी इस मामले में कार्रवाई नहीं करती हैं, तो यह समझा जाएगा कि अधिकारियों के आशीर्वाद से पंचायत समिति बोगस प्रवेश दे रही है।

खड़े हो रहे सवाल : आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन ने इसके लिए एनआईटी ऑनलाइन प्रक्रिया को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि, इस प्रकरण से यह साबित भी हो गया है। एक तरफ लॉटरी में 3 किमी के दायरे में रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश देना है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम 27 किमी से अधिक दूरी वाले पते को लॉटरी में शामिल कैसे कर सकता है। इस मामले में कमेटी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की भी चेतावनी दी है।

Created On :   30 May 2023 1:13 PM IST

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