पशु क्रूरता के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख सख्त

पशु क्रूरता के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख सख्त
आरोपियों को नहीं मिली राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक टेम्पो में कुल 18 जीवित मवेशी ठूंस कर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय पकड़े गए याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राहत देने से इनकार किया है। याचिकाकर्ता सोहेल कुरैशी (23 नि. छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश) ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि अमरावती के मोर्शी पुलिस ने अवैध तरीके से कार्रवाई करते हुए उसके 18 मवेशी पकड़ लिए, जो इस वक्त स्थानीय पशु आश्रयगृह में हैं।

खारिज की याचिका : मोर्शी के न्यायदंडाधिकारी ने पुलिस को इन 18 मवेशियों की कस्टडी याचिकाकर्ता को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन अमरावती के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने यह आदेश खारिज कर दिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली थी, लेकिन पशु क्रूरता के इस मामले को देखते हुए हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और सत्र न्यायालय का फैसला कायम रखते हुए याचिका खारिज कर दी। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार यह घटना 20 नवंबर 2022 की है। उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक टेम्पों में कई मवेशियों को ठूंस कर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने यहां दबिश देकर मवेशियों को हिरासत में लिया था। संबंधित आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है।

Created On :   1 Aug 2023 1:00 PM IST

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