इनकम टैक्स ने जारी किए 3 हजार से ज्यादा टैक्स पेयर को नोटिस

इनकम टैक्स ने जारी किए 3 हजार से ज्यादा टैक्स पेयर को नोटिस
कम मूल्य की संपत्ति पर ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी देने को इनकम माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। इनकम टैक्स विभाग ने नागपुर क्षेत्र में 3 हजार से ज्यादा टैक्स पेयर को धारा 148 के तहत नोटिस जारी किए हैं। इसमें 50 फीसदी ऐसे मामले हैं, जो कम मूल्य की संपत्ति पर ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी देकर खरीदने के हैं। लोग यह मानकर बैठ गए कि उन्होंने ज्यादा स्टॉम्प ड्यूटी भरकर वो फ्री हो गए, जबकि इनकम टैक्स विभाग उन्हें इसे अतिरिक्त आय मानकर इनकम टैक्स भरने के नोटिस जारी किए हैं।

10 फीसदी से ज्यादा के अंतर पर कार्रवाई : शहर में संपत्ति के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। ज्यादा मूल्य की संपत्ति कम दाम में बेचने के मामले शहर में शायद ही होते हैं, लेकिन ग्रामीण में कई ऐसी संपत्तियां हैं, जो तुरंत बिकती नहीं आैर ऐसे समय उसे बाजार मूल्य से कम दाम पर बेच दिया जाता है। सरकार ने हर संपत्ति का मूल्य तय किया है आैर उसी के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी भरनी होती है। जब बाजार मूल्य से कम कीमत पर सौदा होता है, तो संपत्ति धारक को कम कीमत मिलती है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी सरकार द्वारा तय कीमत पर ली जाती है। इसमें वास्तविक मूल्य के 10 फीसदी से ज्यादा की स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति धारक द्वारा दी गई, तो विभाग उसे अतिरिक्त आय के रूप में मानता है। ऐसे मामले में इनकम टैक्स विभाग दखल देता है आैर खरीदार व बेचने वाले दोनों को नोटिस जारी करता है।

रेडीरेकनर रेट से संपत्ति यदि 10 प्रतिशत से कम खरीदना दिखाया है, भले ही गाइड लाइन की रकम ज्यादा भरी है। उस भरी हुई रकम को विभाग यह मानकर चल रहा है कि यह अतिरिक्त आय है। ऐसे में बेचने वाले को कैपिटल गेन और खरीदने वाले को भी इनकम टैक्स लग रहा है। ऐसे नियमों का आम लोगों को पता नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। यदि पहले ही इस नियम को ध्यान में रखकर सौदे किए जाएं, तो यह नौबत नहीं आएगी। -कैलाश जोगानी, सीए
















Created On :   12 Aug 2023 6:46 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story