चाचा-भतीजी के रिश्ते को किया कलंकित

चाचा-भतीजी के रिश्ते को किया कलंकित
एक को 20 व दूसरे को 7 वर्ष की सजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भतीजी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले चाचा को नागपुर सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। आरोपी और पीड़िता वाठोडा थाना क्षेत्र निवासी है। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार यह घटना 28 दिसंबर 2021 को दर्ज हुई थी। पीड़िता 16 वर्ष की है और अपने माता-पिता के साथ रहती है। आरोपी रिश्ते में दूर का चाचा लगता है, जो पड़ोस में ही रहता है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उससे डरा-धमका कर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। पीड़िता के गर्भवती होते ही आरोपी घबरा गया। उसने तुरंत पीड़िता के गर्भपात की योजना बनाई और उसे छत्तीसगढ़ स्थित राजनांदगांव ले गया। परिजनों को जब बेटी घर पर नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने पीड़िता को ढूंढ निकाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने दुष्कर्म की सारी आपबीती पुलिस को बताई। आगे सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पीड़िता का गर्भपात करके डीएनए सैंपल सुरक्षित रखा गया। इसी डीएनए व अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई।

नाबालिग का अपहरण कर किया कुकर्म

एक 14 वर्षीय बालिका को चाकू की नोंक पर निर्जन स्थान पर ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी वसीम मोहम्मद सोलंकी की 7 साल की जेल की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कायम रखा है। 30 जनवरी 2015 को यवतमाल के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उसे यह सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दोषी ने हाई कोर्ट में अपील ददायर की थी। पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार वह यवतमाल के अशोक नगर की निवासी है। उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं। 23 फरवरी 2012 को जब वह शाम 7 बजे ट्यूशन से लौट रही थी, तब आरोपी उसके पास आया। उसने चाकू की नोंक पर छात्रा को अपनी बाइक पर बैठाया और एक निर्जन स्थान पर ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद पीड़िता को वहीं छोड़ कर आरोपी भाग गया। पीड़िता किसी तरह एक बुजुर्ग महिला की झोंपड़ी तक पहुंची और वहां रात बिताई। सुबह 10 बजे बुजुर्ग महिला की मदद से अपने घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। उसके बाद पुलिस थाने में शिकायत की गई। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उसे अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार देकर 7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई, जिसे आरोपी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उसकी सजा कायम रखी है।

Created On :   2 Aug 2023 3:44 PM IST

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