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एनआईए ने ली हाई कोर्ट की शरण, नोटिस जारी
डिजिटल डेस्क, नागपुर । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। अपनी याचिका में एनआईए ने नागपुर सत्र न्यायलय के 18 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत ने जयेश पुजारी और उसके साथी पाशा असफर के प्रकरण को मुंबई स्थित एनआईए के विशेष न्यायालय में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था। मामले में एनआईए का पक्ष सुनकर हाई कोर्ट ने प्रतिवादी राज्य सरकार, जयेश पुजारी और पाशा असफर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जयेश पुजारी प्रकरण की जांच मुंबई भेजने की प्रार्थना
यह है मामला : गौरतलब है कि पुजारी ने गडकरी के कार्यालय में दो बार फोन करके फिरौती मांगी। धंतोली पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। उस पर कर्नाटक में भी मामला दर्ज है। दोष सिद्ध होने के कारण वह बेलगांव कारागृह में बंद था, जहां उसकी पहचान पाशा से हुई। जयेश ने 14 जनवरी व 21 मार्च 2023 को गडकरी के कार्यालय में फोन करके 100 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने मामले की जांच की, जिसके बाद पाशा तक भी वह पहुंची। दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
निचली अदालत का इनकार : 12 जुलाई को केंद्र सरकार ने आदेश जारी करके इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी है। याचिका में दलील दी गई है कि एनआईए कार्यालय मुंबई में है और एनआईए विशेष न्यायालय भी मुंबई में ही है, इसलिए इस प्रकरण को मुंबई स्थानांतरित करने की जरूरत है, लेकिन नागपुर सत्र न्यायालय ने इससे इनकार करते हुए निष्कर्ष दिया था कि अब तक इस मामले की जांच नागपुर पुलिस कर रही थी, लिहाजा नागपुर पुलिस यह जांच एनआईए को हस्तांतरित कर सकती है। यह मामला नागपुर से जुड़ा है, प्रकरण भी नागपुर में दर्ज हुआ है, इसलिए इस प्रकरण की सुनवाई को मुंबई न्यायालय नहीं भेजा जा सकता।
Created On :   5 Aug 2023 4:21 PM IST