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हज के नाम पर ठगी, पूरी रकम ब्याज के साथ लौटानी होगी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। हज यात्रा के नाम पर लाखों रुपए वसूलने के बावजूद यात्रा नहीं करवाने वाले कामठी स्थित अल-हिज़ाज़ हज एंड उमराह टूर्स के संचालक नूर मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी और मुजीर्बरहमान अब्दुल खालिक को नागपुर जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग से झटका लगा है। आयोग ने प्रतिवादियों को शिकायतकर्ता नसीम अख्तर से लिए गए 5 लाख 70 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना के एवज में 25 हजार रुपए व कानूनी खर्च के लिए 15 हजार रुपए का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। ऐसे ही अन्य प्रकरण में शिकायतकर्ता मोहम्मद असलम को 5 लाख 20 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना के एवज में 25 हजार रुपए व कानूनी खर्च के लिए 15 हजार रुपए का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है।
कंपनी ने वादा पूरा नहीं किया
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता रफीक अकबानी और अतुल मोदी ने आयोग को बताया कि शिकायकर्ताओं ने अपने परिवार के साथ हज यात्रा के लिए वर्ष 2017 में उक्त टूर्स कंपनी से बुकिंग कराई थी। उन्होंने अपने जीवनभर की पूंजी इसमें लगा दी, लेकिन टूर्स कंपनी ने अपना वादा नहीं निभाया। इस वर्ष सीटें फुल हो गई हैं कहकर कई वर्ष तक शिकायतकर्ता को झुलाते रहे। रकम वापस मांगने पर रकम भी नहीं लौटाई, जिसके बाद उन्होंने आयोग की शरण ली। मामले में सभी पक्षों को सुनकर आयोग ने यह आदेश जारी किया है।
Created On :   30 Jun 2023 3:43 PM IST