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नई रेत नीति : 50 मीट्रिक टन रेत खरीदने की सीमा
- हाई कोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब
- महीनों करना पड़ रहा इंतजार, सीमा हटाने की प्रार्थना
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए प्रयोगात्मक तौर पर नई रेत नीति लागू की है, जिसके अनुसार प्रति परिवार 50 मीट्रिक टन रेत खरीदने की अनुमति दी गई है। इससे ज्यादा रेत खरीदनी हो, तो एक महीना इंतजार करना होगा। इस नियम को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता प्रमोद जुनघरे ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में यह याचिका दायर की है, जिस पर याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
टेंडर प्रक्रिया भी शुरू
याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रदेश के राजस्व विभाग ने 19 अप्रैल को एक जीआर निकाला, जिसके अनुसार रेत खनन, भंडारण और ऑनलाइन बिक्री के नियम में बदलाव किया गया। इसके पूर्व रेत ब्रास अनुसार खरीदी की जाती थी, लेकिन नई नीति के तहत रेत मीट्रिक टन से बिकेगी। ग्राहक ऑनलाइन पद्धति से सरकार के महाखनिज आॅनलाइन पोर्टल पर यह रेत खरीद सकते हैं। ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप से सेतू केंद्र से भी रेत खरीदी जा सकेगी, जिसका शुल्क स्थानीय जिलाधिकारी तय करेंगे। नागपुर के जिलाधिकारी ने नई नीति के अनुसार, रेत डिपो की टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। याचिकाकर्ता के अनुसार 50 मीट्रिक टन की मर्यादा का नियम ठीक नहीं है। हाई कोर्ट से इसे रद्द करने का आदेश देने की प्रार्थना की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.अश्विन इंगोले ने पक्ष रखा।
Created On :   8 Jun 2023 10:04 AM IST