क्रूरता के साथ पशुओं को ढोने वालों की खैर नहीं

क्रूरता के साथ पशुओं को ढोने वालों की खैर नहीं
  • जांच के लिए विशेष दस्ते तैयार किए गए
  • कड़ी कार्रवाई के निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बकरा ईद के मद्देनजर पशुओं के साथ क्रूरता से पेश आने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक वाहनों की जांच के लिए विशेष दस्ते तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पशु परिवहन के लिए विभाग ने विशेष लाइसेंस भी जारी करेगी। बगैर लाइसेंस पशुओं काे ढोने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार अवैध कत्लखानों में पशुवध रोकने के लिए प्रादेशिक परिवहन विभाग ने राज्य के सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों व सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को जांच करने व दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

वाहन भी जब्त किया जा सकता है

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 अंतर्गत पशु परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों में आवश्यक फेरबदल कर वाहन का पंजीकरण कराने व विशेष लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ‘द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स (ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल ऑन फूट) रूल-2001 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए चेक पोस्ट पर वाहनों की गहन जांच करने व आरोपियों के खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। क्षमता से अधिक पशु पाए जाने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है।

Created On :   25 Jun 2023 7:51 AM GMT

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