गुजरात निवासी दंपति को नहीं मिलेगी बच्ची की कस्टडी

गुजरात निवासी दंपति को नहीं मिलेगी बच्ची की कस्टडी
दस्तावेज संदेहास्पद मानकर सत्र न्यायालय ने खारिज की याचिका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। दरअसल कथित बच्चा चोरी का यह मामला नवंबर 2022 में हुड़केश्वर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। शहर के कथित सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, नर्स व अन्य व्यक्तियों की गैंग बच्चा चोरी में लिप्त पाई गई थी। इसी गैंग ने गुजरात निवासी दंपति को बच्ची बेची थी। नागपुर पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने इस 4 दिवसीय बच्ची को बचाया था। गुजरात निवासी दंपत्ति व अन्य पर मामला भी दर्ज किया गया था। बाल कल्याण समिति के आदेश पर इस बच्ची को शहर के रानी दुर्गावती चौक स्थित एक अनाथाश्रम में रखा गया था। गुजरात निवासी दंपति ने समिति के समक्ष बच्चे की कस्टडी की अर्जी दायर की। जिसे समिति ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ नागपुर सत्र न्यायालय में अपील दायर की।

यह है मामला

गौरतलब है कि, इसी बच्ची की कस्टडी के लिए उसके प्राकृतिक माता-पिता ने भी बाल कल्याण समिति के समक्ष अर्जी दायर की थी। गुजरात निवासी दंपति ने न्यायालय में दलील दी थी कि, उन्होंने वैध तरीके से इस बच्ची को गोद लिया। गोद देने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्ची को प्राकृतिक माता-पिता को लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन न्यायालय में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता दंपति ने मध्यप्रदेश की एक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया, जबकि बच्ची का जन्म नागपुर के डागा अस्पताल में हुआ था। ऐसे ही दंपति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों को संदेहास्पद मानकर न्यायालय ने गुजरात निवासी दंपति की याचिका खारिज करते हुए उन्हें बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया।

दस्तावेज संदेहास्पद मानकर सत्र न्यायालय ने खारिज की याचिका

दरअसल कथित बच्चा चोरी का यह मामला नवंबर 2022 में हुड़केश्वर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। शहर के कथित सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, नर्स व अन्य व्यक्तियों की गैंग बच्चा चोरी में लिप्त पाई गई थी। इसी गैंग ने गुजरात निवासी दंपति को बच्ची बेची थी। नागपुर पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने इस 4 दिवसीय बच्ची को बचाया था। गुजरात निवासी दंपत्ति व अन्य पर मामला भी दर्ज किया गया था। बाल कल्याण समिति के आदेश पर इस बच्ची को शहर के रानी दुर्गावती चौक स्थित एक अनाथाश्रम में रखा गया था। गुजरात निवासी दंपति ने समिति के समक्ष बच्चे की कस्टडी की अर्जी दायर की। जिसे समिति ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ नागपुर सत्र न्यायालय में अपील दायर की।


Created On :   30 May 2023 1:24 PM IST

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