बांस संशोधन केंद्र को कब देंगे डेढ़ करोड़ की निधि

बांस संशोधन केंद्र को कब देंगे डेढ़ करोड़ की निधि
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार से 30 अगस्त तक जवाब मांगा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चंद्रपुर-मूल मार्ग पर चिचोली स्थित बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र में वार्षिक योजनाएं लागू करने के लिए डेढ़ करोड़ की शेष निधि कब दी जाएगी, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इस पर राज्य सरकार से 30 अगस्त तक जवाब मांगा है। दरअसल 5 मार्च 2023 को नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे ने बांबू संशोधन केंद्र की दूरावस्था पर हाई कोर्ट को पत्र लिखा था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि इस केंद्र की इमारत बनकर तैयार है, लेकिन वन विभाग ने इसमें कुछ खामियां निकाली हैं। यहीं कारण है कि सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग ने वन विभाग को यह इमारत स्थानांतरित नहीं की। ऐसे में बीते 4 वर्षों से यह केंद्र िनरुपयोगी है।

4.80 करोड़ की जरूरत : वन विभाग और सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग के बीच समन्वय के आभाव के कारण प्रवेश द्वार के पास बने दो कमरों में आग भी लग गई। इस तरह जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। इस पत्र का संज्ञान लेकर हाई कोर्ट ने सू-मोटो जनहित याचिका दायर की थी। मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र के संचालक ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2023-24 के वर्ष में विविध योजनाएं लागू करने के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें से 3 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम केंद्र को मिली है। शेष रकम का इंतजार है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है।

Created On :   19 Aug 2023 3:33 PM IST

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