हितधारकों के परामर्श के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम दरों की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी

हितधारकों के परामर्श के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम दरों की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी
  • थर्ड पार्टी प्रीमियम दरों की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी
  • मसौदा प्रस्ताव पर अधिसूचना
  • इब्रिड वाहनों सहित शैक्षणिक संस्थान बसों के लिए प्रीमियम में छूट देने का प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम और देयता नियमों के मसौदा प्रस्ताव पर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में सभी श्रेणियों में लगभग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए वही दर प्रस्तावित है। हालांकि, इन नियमों में इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड वाहनों सहित शैक्षणिक संस्थान बसों के लिए प्रीमियम में छूट देने का प्रस्ताव है। सरकार ने प्रारूप नियमों पर सभी हितधारकों से 30 दिनों में सुझाव और आपत्ति मांगे गए हैं।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने थ्री व्हीलर और ई-रिक्शा के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम की दरों में भी कटौती की है। वर्ष 2023-24 के लिए ऑटो रिक्शा के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 2371 के बजाय 1134 और ई-रिक्शा 1539 से 737 रुपये का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रालय ने जिन वाहनों में छूट देने का प्रस्ताव है, उनमें शैक्षणिक संस्थान बसों के लिए 15 प्रतिशत, विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार के लिए 50 प्रतिशत, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्रमश: 15 और 7.5 प्रतिशत की छूट प्रस्तावित है।

इसके अलावा तीन पहिया यात्री ले जाने वाले वाहनों के लिए मूल प्रीमियम दर में लगभग 6.5 प्रतिशत की कमी का प्रस्ताव किया गया है। इस संबंध में 14 जून को मसौदा अधिसूचना जारी की गई है।

Created On :   20 Jun 2023 8:42 PM IST

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