सुप्रीम कोर्ट: स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर 25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर 25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 25 नवंबर को
  • स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामला

New Delhi News. महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिका पर न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन बुधवार को इस संबंध में दलीलें नहीं सुनी गईं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को सुबह 10.30 बजे होगी।

इससे पूर्व, सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि अगले महीने होने वाले निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण न दिया जाए । इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हुआ, तो चुनाव पर रोक लगा दी जाएगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा था कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 के जेके बांठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार ही कराए जा सकते हैं, जिसमें ओबीसी श्रेणियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी।

Created On :   19 Nov 2025 7:41 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story