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New Delhi News: महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा - आरक्षण 50 प्रतिशत से न हो अधिक

- अगली सुनवाई 19 नवंबर को
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा - आरक्षण 50 प्रतिशत से न हो अधिक
New Delhi News. महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले महीने होने वाले निकाय चुनावों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न दिया जाए । इसके साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हुआ, तो चुनाव पर रोक लगा दी जाएगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 की जे के बांठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार ही कराए जा सकते हैं, जिसमें ओबीसी श्रेणियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी।
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19 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर पीठ ने मामले की सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय की, लेकिन राज्य सरकार से कहा कि वह 50 प्रतिशत की सीमा से आगे न बढ़े ।
Created On :   18 Nov 2025 5:57 PM IST












