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Mumbai News: महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं से अवैध होर्डिंग-बैनर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और वसूले गए जुर्माने का मांगा डेटा

- अदालत ने ठाणे महानगर पालिका को हलफनामा दाखिल नहीं करने पर लगाई फटकार
- अदालत ने लातूर महानगरपालिका की तारीफ की
- 26 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई
- अवैध होर्डिंग-बैनर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और वसूले गए जुर्माने का मांगा डेटा
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य भर की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं से अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और वसूले गए जुर्माने की जानकारी मांगी है। अदालत ने ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) को हलफनामा दाखिल नहीं करने पर फटकार लगाई और कहा कि टीएमसी अवैध होर्डिंग के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी हलफनामा दाखिल कर दी जाए। 26 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की पीठ ने कहा कि हम इस बारे में स्पष्टता चाहते हैं कि महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं ने ऐसे उल्लंघनों को लेकर दंड लगाने के लिए अब तक क्या किया गया है? वर्षों से बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद अवैध होर्डिंग्स एक लगातार समस्या बनी हुई है। इससे पहले पीठ ने सभी राजनीतिक दलों को यह कहते हुए अंडरटेकिंग दाखिल करने को कहा था कि उनके पदाधिकारी अनधिकृत बैनर या पोस्टर नहीं लगाएंगे। भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, राकांपा और मनसे सहित कई दलों ने ऐसे अंडरटेकिंग दाखिल किए थे।
पीठ ने टिप्पणी की कि अवैध होर्डिंग्स के लिए जुर्माना सीधे संबंधित राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत व्यक्ति से वसूला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या प्रत्येक नगर निकाय के पास इस मुद्दे से निपटने के लिए कोई स्वतंत्र विभाग है? क्या हमें इस बारे में जानकारी मिल सकती है कि किस नगर निकाय ने कितनी एफआईआर दर्ज की हैं और कितना जुर्माना वसूला गया है? जुर्माना वसूलने के लिए नगर निकायों ने क्या कार्रवाई की है? इसके लिए क्या कार्य योजना है?
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इस दौरान लातुर महानगर पालिका की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से मनपा के आयुक्त समेत अधिकारियों ने अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर पर नियंत्रण किया। आज लातूर शहर में अवैध होर्डिंग्स दिखाई नहीं पड़ेगा। पीठ ने अवैध होर्डिंग्स पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए लातूर नगर निगम की सराहना की। पीठ ने कहा कि लातूर ने त्वरित कार्रवाई के लिए जनहितैषी नागरिकों को नगर निगम और पुलिस अधिकारियों से जोड़ने वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। नगर निकाय ने स्थानीय प्रिंटरों के साथ नियमित बैठक भी की और सभी होर्डिंग पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिए, जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई है या नहीं। अन्य नगर निकाय भी इसे शामिल कर सकते हैं।
पीठ ने ठाणे महानगर पालिका में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ प्रभावी कदम नहीं उठाने और हलफनामा दाखिल नहीं करने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि टीएमसी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ उठाए गए कदमों समेत की गई कार्रवाई पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पीठ ने टीएमसी को अंतिम अवसर देते हुए चेतावनी दी कि अगर अगले सप्ताह तक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो वह टीएमसी आयुक्त को तलब करने के लिए बाध्य होगी। विभिन्न याचिकाओं में अवैध होर्डिंग और बैनरों के जरिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
Created On :   17 Nov 2025 9:22 PM IST












