महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष पर गुरुवार को आएगा सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष पर गुरुवार को आएगा सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का फैसला किसके पक्ष में आएगा इस पर से अब परदा हट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से जुड़े विवाद पर गुरुवार को फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने बीते 16 मार्च को मामले में हुई अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले को पहले तीन जजों की पीठ ने देखा था, जिसने बाद में इसे अगस्त 2022 में संविधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया था। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीए नरसिम्हा की संविधान पीठ ने मामले में कानूनी मुद्दों की एक श्रृखंला बनाकर 27 सिंतबर 2022 से सुनवाई शुरु की थी, लेकिन आगे कई बार इस पर सुनवाई टलती रही। इसके बाद 14 फरवरी 2023 से मामले में 12 दिन सुनवाई चली और 16 मार्च को इस पर सुनवाई पूरी हुई।

मामले में करीब 9 महीने तक चली सुवाई के दौरान राज्यपाल की भूमिका से लेकर कई तरह के संवैधानिक मुद्दे सामने आए। पीठ द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बाद दोनों पक्षों के नेता की ओर से अपने-अपने पक्ष में फैसला आने संबंधी बयानबाजी करते दिखे। यहां तक की सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों का निलंबन करेगी और राज्य में फिर नई सरकार बनेगी। कानूनी जानकारों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर विधायकों के निलंबन पर कोई फैसला नहीं ले सकता। कार्यपालिका के कामकाज में यह हस्तक्षेप माना जा सकता है। कानूनी जानकार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट विधायकों को योग्य या अयोग्य करार देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास मामला भेज सकता है।

Created On :   10 May 2023 7:55 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story