किशोरी की हत्या के प्रयास मामले में 10 साल की सजा, प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला

10-year sentence for attempted murder of teenager
किशोरी की हत्या के प्रयास मामले में 10 साल की सजा, प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला
किशोरी की हत्या के प्रयास मामले में 10 साल की सजा, प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे की एक अदालत ने एक किशोरी की हत्या के प्रयास के लिए 21 वर्ष के एक व्यक्ति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी पी जाधव ने आरोपी कमलकांत महेशचंद सैनी को बीते बुधवार को यह सजा सुनायी। अदालत ने इसके साथ ही सैनी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ठाणे जिले के कलवा नगर की रहनेवाली 14 वर्षीय पीड़िता फरवरी 2016 में राजस्थान के डौसा जिला स्थित अपने पैतृक गांव गई थी, जहां उसका परिचय सैनी से हुआ। दोनों को एकदूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद सैनी परीक्षा देने के बहाने कलवा नगर स्थित लड़की के घर आया और उसके यहां रूका। आरोपी ने 18 मार्च, 2016 को इस बात की जिद की कि लड़की उसके साथ उसके पैतृक गांव चले। लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इस पर सैनी नाराज हो गया और उस पर देसी पिस्तौल से गोली चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

Created On :   4 Sep 2018 3:19 PM GMT

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