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विकास शुल्क में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी का निर्णय रद्द किया
डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर में निर्माण कार्य मंजूरी देते समय नगर रचना अधिनियम अंतर्गत विकास शुल्क में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का निर्णय मनपा प्रशासन ने लिया था। पिछले दिनों उसे लागू कर दिया था। इस निर्णय को रद्द करने 22 जुलाई 2021 को मनपा की आमसभा में प्रस्ताव भी पारित हुआ था। किन्तु आयुक्त ने इसे मनपा प्रशासन के आर्थिक अ-हित में बताते हुए 26 अक्टूबर 2021 को प्रस्ताव रद्द करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। किन्तु विकास शुल्क में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी होने से नागपुर शहर की जनता इस निर्णय के विरोध में और परेशान थीं। शहर के निर्माणकार्य व्यावसायियों में यह चिंता का विषय था। इस पर विचार करते हुए विधायक प्रवीण दटके ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के साथ विधानमंडल अधिवेशन में यह मुद्दा विविध आयुधों का इस्तेमाल कर उठाया था। इस कारण निर्माणकार्य शुल्क में बढ़ोतरी रद्द करने के लिए सरकार ने मनपा के प्रस्ताव को विखंडित करने का प्रस्ताव अमान्य करने का निर्णय लिया और गुरुवार 29 दिसंबर को इस संबंध में पत्रक जारी किया। प्रवीण दटके ने इस निर्णय को नागपुर की जनता की विजय बताते हुए केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का धन्यवाद किया। इस निर्णय से शहर की जनता ने भी बड़ी राहत ली है। अब उसे मकान बनाने के लिए बढ़ा हुआ शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
Created On :   30 Dec 2022 7:02 PM IST