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घर में घुसकर मारपीट की तो 11 लोगों को हुई 7 साल की सजा
डिजिटल डेस्क, वर्धा. न्यायालय के जिला न्यायाधीश-1 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वर्धा मो.ई. आरलैंड ने दस साल पुराने प्रकरण में शामिल आरोपी प्रशांत वसंतराव ढांगे, राजू उर्फ राजेन्द्र वसंतराव ढांगे, प्रभाकर नागोराव पेंदाम, पवन सुरेशसिंह डोबवाल, रितेश सुरेशसिंह डोबवाल, विट्ठल गोविंदराव चौके, सुनील सुरेश वानखेड़े, प्रकाश नत्थू तेलंग, निलेशसिंह किशोरसिंह घुमाले, रोशन मारोती ढोंगे और रमेश लक्ष्मणराव उडमल सभी विजयगोपाल तहसील देवली निवासी को धारा 142 के तहत सात साल की सजा के साथ प्रत्येक को 10 हजार रुपए जुर्माना का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 3 माह के कारावास की सजा व धारा 143 भादंवि के अनुासर सभी आरोपियों को 6 माह का सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 1 हजार रुपए का जुर्मान व जुर्माना नहीं भरा जाएगा तो 15 दिन सश्रम कारावास की सजा एवं धारा 143 के अनुसार सभी आरापियों को 2 साल के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 5 हजार रुपए जुर्माना उसी प्रकार जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 1 माह के कारावास की सजा व प्रत्येक को 5 हजार रुपए का दंड न भरने पर धारा 504 भादंवि के अनुसार सभी आरोपियों को 2 साल का सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 5 हजार रुपए दंड न भरने पर एक माह के सश्रम कारावास की सजा उसी प्रकार प्रकरण में शामिल आरोपी प्रशांत ढांगे, राजू ढांगे, पवन डोबवाल, रितेश डोबवाल, निलेशसिंह घुमाले, रोशन ढोंगे को उक्त सजा के अतिरिक्त धारा 3 (1) एक्स आई, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून के अनुसार 5 साल का सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 7 हजार रुपए दंड, दंड न भरने पर 2 माह का सश्रम कारावास की सजा दी गई। उसी प्रकार फरियादी पाड़ित को दंड राशि में से 2 लाख देने का व बची हुई राशि शासन में जमा करने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना में फरियादी का पुत्र प्रकाश तुकाराम तेलंगे ने सोयाबीन का ढेर जलाने को लेकर गांव के दादाराव पेंदाम की शिकायत पुलिस थाने में की थी। शिकायत के आधार पर घटना के दिन पुलिस ने प्रकाश को गिरफ्तार करने से पूर्व आरोपी ने अपने सहयोगी को इकट्ठा कर तुकाराम के घर में घुसकर आरोपी व सहयोगियों ने सोयाबीन का ढेर जलाने को लेकर फरियादी और उसका पुत्र, पत्नी, बहू से गालीगलौज कर उनके कपड़े फाड़कर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान वहां पुलिस पहुंची। पुलिस ने प्रकाश को गिरफ्तार कर पुलिस थाना ले जाया गया। प्रकाश को पुलिस ले जाने के पश्चात प्रकाश के पिता तुकाराम ने आरोपियों से गालीगलौज कर मारपीट करने की शिकायत दर्ज की।
घटना की शिकायत तुकाराम तेलंगे ने पुलिस थाना पुलगांव में करने पर आरोपियों के खिलाफ धारा 452, 143, 147, 504 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया। अपराध की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी, उपविभाग पुलगांव के जितेंद्र पोपटराव जाधव ने किया व आरोपियों द्वारा अपराध किए जाने का ठोस सबूत मिलने पर दोषारोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सरकार की ओर से जिला सरकारी वकील गिरीष वी. तकवाले ने कार्य देखा व सफलतापूर्वक युक्तिवाद किया। उन्होंने पैरवी अधिकारी सहायक पुलिस उपनिरीक्षक अनंत रिंगणे को गवाह के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाहों के बायानों की जांच और इकट्ठा किए सबूतों के आधार पर सभी 11 आरोपियों को जिला न्यायाधीश-1 तथा अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा मो.ई. आरलैंड ने मंगलवार 12 अप्रैल को सात साल की सजा सुनाई।
Created On :   13 April 2022 7:44 PM IST