शराब पीकर वाहन चलाने वाले से वसूला 11 हजार जुर्माना, नया कानून बनने के बाद पहला मामला

11 thousand fine recovered from drink and drive case
शराब पीकर वाहन चलाने वाले से वसूला 11 हजार जुर्माना, नया कानून बनने के बाद पहला मामला
शराब पीकर वाहन चलाने वाले से वसूला 11 हजार जुर्माना, नया कानून बनने के बाद पहला मामला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सक्करदरा यातायात पुलिस विभाग ने 1 सितंबर को ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’को लेकर कार्रवाई की थी। मामले में अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक को 11 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। देश में नए कानून के लागू होने पर राज्य में यह पहला मामला माना जा रहा है, जिसमें अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले को 11 हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। 

यह है मामला
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कमलेश दुरुगकर पर सक्करदरा यातायात पुलिस विभाग ने 1 सितंबर को ड्रंक एंड ड्राइव की धारा 185 के तहत कार्रवाई की थी। सक्करदरा यातायात पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेश चव्हाण ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि उनके विभाग ने कार्रवाई कर सारे दस्तावेज अदालत में भेज दिया था। 3 सितंबर को कमलेश को अदालत में हाजिर होने का समय दिया गया था।  कमलेश न्यायदंडाधिकारी मोटर वाहन न्यायालय, नागपुर के समक्ष हाजिर हुए। अदालत ने ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले की सुनवाई करते हुए कमलेश को 11 हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। 

बाकायदा रसीद दी गई
यह मामला मंगलवार को सुर्खियों में आने के बाद काफी चर्चा में रहा। कमलेश को सक्करदरा पुलिस ने दो दिन पहले सक्करदरा क्षेत्र में शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा था। पुलिस ने उस समय कमलेश पर कार्रवाई की। मंगलवार को उसके खिलाफ पुलिस ने अदालत के समक्ष दस्तावेज का रिकार्ड पेश किया। अदालत ने उसके मामले की सुनवाई करते हुए उसे उक्त रकम भरने की सजा सुनाई। कमलेश ने यह रकम अदालत में लिपिक के पास जमा की। उसे अदालत के लिपिक ने 11 हजार रुपए की बाकायदा रसीद दी। 

आदेश का इंतजार
शहर के यातायात पुलिस विभाग के पास अभी तक नए नियम को लेकर नोटिफिकेशन नहीं आया है। विभाग के अधिकारी कहते हैं कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है, तब तक यातायात पुलिस विभाग उसी तरह से कार्रवाई करेगी, जैसे अभी तक करती आई है। 

कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला 
शहर की यातायात पुलिस विभाग को जब तक कोई ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है, तब तक पुराने नियम के अनुसार ही कार्रवाई होती रहेगी। नए नियम के अनुसार, जुर्माने की रकम बढ़ी है, धाराएं तो मोटर व्हीकल के अंतर्गत वही रहेंगी। - चिन्मय पंडित, पुलिस उपायुक्त, यातायात पुलिस विभाग, नागपुर शहर 
 

Created On :   4 Sept 2019 11:21 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story