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11th क्लास एडमिशन : अल्पसंख्यक जूनियर कॉलेजों की मनमानी के खिलाफ रिट हुई जनहित याचिका में तब्दील

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में स्त्री शिक्षण संस्था की अल्पसंख्यक श्रेणी के जूनियर कॉलेजो की मनमानी के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। अल्पसंख्यक जूनियर कॉलेजो ने जो कोटा सरेंडर किया है, उन पर तब ही प्रवेश हो सकेंगे, जब गैर अल्पसंख्यक कॉलेजो में प्रवेश पूरे हो जाएंगे| गुरुवार को मामले की गंभीरता देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिए हैं, कि वे इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करें।
अल्पसंख्यक जूनियर कॉलेजों की मनमानी
उपराजधानी में जारी 11वीं कक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में अल्पसंख्यक जूनियर कॉलेजों की मनमानी जारी है। राज्य सरकार के नियम के अनुसार अल्पसंख्यक श्रेणी के जूनियर कॉलेजों को अपने यहां 51 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रवेश देने के अधिकार है। नागपुर विभाग में 58 ऐसे ही जूनियर कॉलेज क्रिश्चियन, सिंधी, मुस्लिम या अन्य श्रेणियों के आधार पर अल्पसंख्यक जूनियर कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।
सरेंडर कर देते हैं कोटा
केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया लागू होने से अल्पसंख्यक काॅलेजों में अनारक्षित 49 प्रतिशत सीटें प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर एडमिशन कराए जाते हैं, लेकिन नियमों में ढील का फायदा उठाते हुए ये कॉलेज 51 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर अपने स्तर पर प्रवेश करने से बचते हुए कोटा सरेंडर कर देते हैं, ताकि इनके यहां शत-प्रतिशत एडमिशन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही हो जाए। याचिका में इसी मनमानी को लगाम लगाने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई है|
Created On :   12 July 2018 5:19 PM IST